मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29/8/2022 के पत्रानुसार 1/ क्रमांक एफ 44-12 / 2019 /20-2 प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन कम करने के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.07.2019 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। 2 / राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 1-4 / 2018-15-3 दिनांक 24.11. 2020 द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है - 2.1 विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।
क्र. कक्षा बस्ते के वजन की सीमा (kg)
1. पहली 1.6 से 2.2
2. दूसरी 1.6 से 2.2
3. तीसरी 1.7 से 2.5
4. चौथी 1.7 से 2.5
5. पाँचवीं 1.7 से 2.5
6. छटवीं 2.0 से 3.0
7. सातवीं 2.0 से 3.0
8. आठवीं 2.5 से 4.0
9. नवमीं 2.5 से 4.5
10. दसवीं 2.5 से 4.5
11. ग्यारहवीं बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा।
12. बारहवीं बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा।
2.2 राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं NCERT द्वारा नियत पाठ्यपुस्तकों से अधिक पुस्तकें विद्यार्थियों के बस्ते में नहीं होना चाहिए। 2.3. कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाए, जबकि कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे कक्षा 6 से 8 वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे और कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए। 2.4 प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड एवं कक्षा कक्ष में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही सम्मिलित किया जाए। 2.5 शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाए जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें / अभ्यास पुस्तिकाएँ / कापियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो। 2.6. शाला प्रशासन / प्रबंधन समिति कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं / वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्रीयों को शाला में ही रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 2.7 कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगाई जाए स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाएँ भी बिना पुस्तकों के लगाई जाए। 2.8. स्कूल बैग हल्के वजन के हो, जो कि दोनों कंधों पर आसानी से फीट हो सके। विद्यार्थियों को शाला में ट्रॉली बैग लाने की अनुमति नहीं होगी। 2.9. पालकों के साथ संवाद के लिए शिक्षक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। समय-समय पर स्कूल बैग के वजन की चर्चा मिडिया और शाला प्रबंधन समिति के साथ की जाए, जिससे सभी हितग्राहि बस्ते के वजन के संबंध में जागरूक हो सके। 2.10 सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस होगा। इस दिवस व्यवसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियाँ कराई जाए। 2.11. जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रैंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जाँच करेंगे और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में हो, यह सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा।